Technical Information Services


बीआईएस का अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं तकनीकी सूचना सेवाएँ विभाग, बीआईएस में नोडल विभाग है, जो इच्छुक पक्षों को तकनीकी सूचना सेवाएँ प्रदान करता है। प्रदान की जाने वाली सेवाएँ निम्नानुसार हैं:

WTO-TBT पूछताछ केंद्र

  • विश्व व्यापार संगठन (WTO) के तकनीकी व्यापार बाधा समझौते (WTO-TBT Agreement) के अनुपालन में, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने मानकों, तकनीकी विनियमों तथा अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाओं से संबंधित सभी उचित पूछताछों के उत्तर देने हेतु दो WTO-TBT पूछताछ केंद्र नामित किए हैं:

    1. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) – दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों के लिए, तथा
    2. दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (TEC) – दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए

    विश्व व्यापार संगठन (WTO) का तकनीकी व्यापार बाधा समझौता (TBT Agreement) सदस्य देशों को यह अनिवार्य करता है कि वे व्यापार को प्रभावित कर सकने वाले सभी प्रस्तावित तकनीकी विनियमों की सूचना WTO सचिवालय के माध्यम से अन्य सदस्य देशों को दें। भारत के लिए, वाणिज्य मंत्रालय WTO सचिवालय, जिनेवा के माध्यम से तकनीकी विनियमों, मानकों एवं अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाओं से संबंधित सभी प्रस्तावित अधिसूचनाएँ भेजता है। अन्य सदस्य देशों के पक्षकार, जो इन अधिसूचनाओं पर टिप्पणियाँ देना चाहते हैं, वे प्रस्तावित तकनीकी विनियमों की प्रतियाँ संबंधित अधिसूचित प्राधिकरणों या WTO-TBT पूछताछ केंद्रों से प्राप्त कर सकते हैं। अन्य सदस्य देशों तथा उनके इच्छुक पक्ष भी मौजूदा तकनीकी विनियमों में उल्लिखित मानकों एवं अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाओं से संबंधित उचित पूछताछों के उत्तर WTO-TBT पूछताछ केंद्रों से प्राप्त कर सकते हैं। भारत में WTO-TBT पूछताछ केंद्रों में से एक होने के नाते, बीआईएस अन्य सदस्य देशों को भारत से संबंधित तकनीकी विनियमों की जानकारी प्रदान करता है।

    राष्ट्रीय हितधारकों की सेवा के उद्देश्य से, WTO-TBT पूछताछ केंद्र के रूप में बीआईएस, भारत में स्थित इच्छुक पक्षों (संस्थाओं/व्यक्तियों) को अन्य सदस्य देशों की उन अधिसूचनाओं की समीक्षा एवं उन पर टिप्पणी करने का अवसर प्रदान करता है, जो उनके व्यापार हितों को प्रभावित कर सकती हैं। यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से TBT अधिसूचनाओं के प्रसार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। यह जानकारी WTO-TBT वेबपेज से भी प्राप्त की जा सकती है तथा टिप्पणियाँ अपलोड की जा सकती हैं। दस्तावेज़ों पर टिप्पणियाँ यथाशीघ्र, परंतु टिप्पणी अवधि समाप्त होने से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व की जानी चाहिए, ताकि उन्हें वाणिज्य मंत्रालय को संबंधित नियामक प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा जा सके।

    WTO-TBT पूछताछ केंद्र के बारे में अधिक जानकारी एवं WTO-TBT अधिसूचनाएँ देखने के लिए

 

तकनीकी पूछताछ

मानक, तकनीकी विनियम तथा अनुरूपता मूल्यांकन की परिभाषाएँ निम्नानुसार हैं:

मानक (Standard):

एक ऐसा दस्तावेज़, जो सर्वसम्मति से स्थापित किया गया हो तथा किसी मान्यता प्राप्त निकाय द्वारा अनुमोदित हो, जो सामान्य एवं बार-बार उपयोग के लिए नियम, दिशानिर्देश या विशेषताएँ प्रदान करता हो, ताकि किसी दिए गए संदर्भ में सर्वोत्तम स्तर की व्यवस्था प्राप्त की जा सके। [टिप्पणी – मानक विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अनुभव के समेकित परिणामों पर आधारित होने चाहिए तथा समुदाय के सर्वोत्तम लाभ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए जाने चाहिए] [ISO/IEC GUIDE 2:2004]

तकनीकी विनियम (Technical Regulation):

ऐसा विनियम जो तकनीकी आवश्यकताएँ प्रदान करता है, या तो सीधे अथवा किसी मानक, तकनीकी विनिर्देश या आचार संहिता की सामग्री का संदर्भ देकर या उसे सम्मिलित करके। [टिप्पणी – तकनीकी विनियम को तकनीकी मार्गदर्शन द्वारा पूरक किया जा सकता है, जो अनुपालन के कुछ तरीकों को रेखांकित करता है, अर्थात् ‘डिम्ड-टू-सैटिस्फाई’ प्रावधान] [ISO/IEC GUIDE 2:2004]

अनुरूपता मूल्यांकन (Conformity Assessment):

किसी उत्पाद, प्रक्रिया, प्रणाली, व्यक्ति या निकाय से संबंधित निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रदर्शन। [ISO/IEC 17000:2004]

बीआईएस उद्योग, भारतीय आयातकों, भारत को निर्यात करने वालों तथा सरकारी एजेंसियों को मानकों, तकनीकी विनियमों एवं अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाओं के क्षेत्र में तकनीकी सूचना सेवाएँ प्रदान करता है। ऐसी पूछताछ मानकों के अस्तित्व एवं लागू होने, मानकों में आवश्यकताओं, देश में लागू तकनीकी विनियमों, तकनीकी विनियमों से संबंधित अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाओं, बीआईएस की गतिविधियों से संबंधित सामान्य जानकारी आदि पर हो सकती हैं। पूछताछ ई-मेल द्वारा की जा सकती है: ird[at]bis[dot]gov[dot]in

WMI कोड का निर्गमन

विश्व स्तर पर, वाहन निर्माताओं द्वारा वाहनों की विशिष्ट पहचान हेतु वाहन पहचान संख्या (VIN) नामक क्रमांकन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। VIN में 17 वर्ण होते हैं, जो ISO 3779 एवं ISO 4030 के अनुसार वाहन की विशिष्ट पहचान करते हैं। VIN के पहले 3 वर्ण, जो वाहन निर्माता की पहचान करते हैं, वर्ल्ड मैन्युफैक्चरर आइडेंटिफायर (WMI) कहलाते हैं। VIN के अगले 6 वर्ण वाहन विवरण अनुभाग (Vehicle Descriptor Section) तथा अंतिम 8 वर्ण वाहन संकेतक अनुभाग (Vehicle Indicator Section) कहलाते हैं।

भारत की राष्ट्रीय मानक संस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की सदस्य होने के नाते, बीआईएस भारत में WMI समन्वयक के रूप में कार्य करता है और सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स इंक., अमेरिका द्वारा आवंटित किए जाने के पश्चात वाहन निर्माताओं को WMI कोड जारी करता है। इस सेवा के लिए बीआईएस ₹5000/- + लागू कर शुल्क लेता है।

WMI कोड हेतु आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए आवेदन पत्र एवं चेकलिस्ट डाउनलोड करें:

वर्ल्ड मैन्युफैक्चरर आइडेंटिफायर (WMI) कोड हेतु आवेदन

WMI आवेदन हेतु चेकलिस्ट

नए वाहन प्रकार, नए संयंत्र, संयंत्र के पते में परिवर्तन अथवा संयंत्र के नाम में परिवर्तन हेतु आवेदन करने के लिए नीचे दिया गया आवेदन डाउनलोड करें:

विविधता/संयंत्र/नाम/पता परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र

आवेदन निम्न पते पर भेजे जा सकते हैं:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं तकनीकी सूचना सेवाएँ विभाग

भारतीय मानक ब्यूरो

मानक भवन, 9 बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली – 110002

ई-मेल: ird[at]bis[dot]org[dot]in

जारीकर्ता पहचान संख्या (IIN)

ISO/IEC 7812 अंतर्राष्ट्रीय उपयोग हेतु पहचान पत्र जारी करने वाले संगठनों की पहचान के लिए एक क्रमांकन प्रणाली निर्दिष्ट करता है। राष्ट्रीय मानक संस्था होने के नाते, बीआईएस देश के भीतर संचालन हेतु विभिन्न कार्ड जारीकर्ताओं को जारीकर्ता पहचान संख्या (IIN) प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय उपयोग से संबंधित कार्ड जारीकर्ताओं के लिए, बीआईएस ISO द्वारा नियुक्त पंजीकरण प्राधिकरण के समक्ष आवेदन को प्रायोजित करता है। इस सेवा के लिए बीआईएस ₹5000/- + लागू सेवा कर शुल्क लेता है।

अधिक जानकारी एवं आवेदन डाउनलोड करने हेतु यहाँ क्लिक करें: (IIN प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेज़)

आवेदन निम्न पते पर भेजे जा सकते हैं:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं तकनीकी सूचना सेवाएँ विभाग

भारतीय मानक ब्यूरो

मानक भवन, 9 बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली – 110002

ई-मेल: ird[at]bis[dot]org[dot]in

पंजीकृत एप्लिकेशन प्रदाता पहचानकर्ता (RID)

पंजीकृत एप्लिकेशन प्रदाता पहचानकर्ता (RID), एप्लिकेशन पहचानकर्ता (AID) का एक भाग है, जो ISO/IEC 7816-5 के अनुसार संरचित एवं आवंटित किया जाता है तथा इसके दो भाग होते हैं:

  • RID, तथा
  • स्वामित्व एप्लिकेशन पहचानकर्ता विस्तार (PIX), जिसका उपयोग विभिन्न एप्लिकेशनों या उत्पादों की पहचान के लिए किया जाता है।

बहु-एप्लिकेशन वातावरण में, किसी एप्लिकेशन प्रदाता को स्वयं एवं अपनी एप्लिकेशन की विशिष्ट पहचान करनी होती है तथा कार्ड एवं टर्मिनल को उस एप्लिकेशन का समर्थन करना आवश्यक होता है।

यदि एप्लिकेशन का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना है, तो अंतर्राष्ट्रीय RID के लिए आवेदन करना आवश्यक है। प्रत्येक एप्लिकेशन प्रदाता को एक विशिष्ट RID आवंटित किया जाता है। प्रदाता अपने विभिन्न एप्लिकेशनों या उत्पादों की पहचान हेतु PIX का उपयोग करता है।

ISO/IEC 7816-5 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय RID प्राप्त करने हेतु, पूर्ण आवेदन पत्र पंजीकरण शुल्क सहित भारतीय मानक ब्यूरो को भेजा जाना चाहिए। सत्यापन के पश्चात, इसे पंजीकरण प्राधिकरण को अग्रेषित किया जाता है। इस सेवा के लिए बीआईएस ₹5000/- + लागू सेवा कर शुल्क लेता है।

आवेदन निम्न पते पर भेजे जा सकते हैं:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं तकनीकी सूचना सेवाएँ विभाग

भारतीय मानक ब्यूरो

मानक भवन, 9 बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली – 110002

ई-मेल: ird[at]bis[dot]org[dot]in

Last Updated on फ़रवरी 13, 2026

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