एफएमसीएस का सिंहावलोकन


    बीआईएस वर्ष 2000 से विदेशी विनिर्माता प्रमाणन योजना संचालित कर रहा है , यह बीआईएस अधिनियम 2016 और उसके अंतर्गत बनाए नियम और विनियमों के अनुसार है।

    एफएमसीएस के अंतर्गत विदेशी को लाइसेंस दिया जाता है ताकि वह भारतीय मानक के अनुरूप उत्पाद के लिए मानक मुहर का उपयोग कर सके।

    यह योजना सभी उत्पादों के लिए लाइसेंस देने के लिए लागू है, एमईआईटीवाई द्वारा अधिसूचित इलेक्ट्रोनिक और आईटी वस्तुओं को छोड़ कर ।

    लाइसेस बीआएस मुख्यालय, नई दिल्ली में स्थित विदेशी विनिर्माता प्रमाणन विभाग (एफएमसीडी ) के द्वारा दिया जाता है ।

 

बीआईएस इलेक्ट्रोनिक्स औऱ सूचना प्रोद्योगिकी विभाग(एमईआईटीवाई) द्वारा अधिसूचित इलेक्ट्रोनिक और आईटी उत्पाद वर्गों के लिए अनिवार्य पंजीकरण योजना चला रहा है। सीआरएस के बारे में अधिक पढने के लिए यहां क्लिक करें। सीआरएस के उत्पाद वर्ग की सूची के लिए यहां क्लिक करें।

 

संपर्क विवरण

प्रमुख (एफएमसीडी)
रूम नं. 459, मानकालय भवन
भारतीय मानक ब्यूरो ,
9, बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली-110002
टेलीफोन : 011-2323 0131/3375/9402, 2360 8280/8319/8449
टेलीफैक्स : 91 11 2323 9382
ई-मेल: fmcs[at]bis[dot]gov[dot]in

Last Updated on फ़रवरी 16, 2022

Skip to contentBIS