एमएससीएस के लिए शुल्क की संरचना


1. आवेदन शुल्क *

 
(a) वृहद उद्योग उद्यम : ₹ 15,000/-
(b) मद्यम , सूक्ष्म और लघु उद्योग उद्यम : ₹ 7,000/-
(c) केंद्रीय/राज्य सरकार संगठन
   (i) 100 कर्मचारियों तक : ₹ 7,000/-
   (ii) 100 से अधिक कर्मचारी : ₹ 15,000/-
 
केंद्र सरकार के सभी उद्यम पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, स्कूल, कॉलेज, पोलीटेक्निक, प्रशिक्षण संस्थान और हेल्थ केयर स्थापनाओं उनके आकार को दरकिनार करते हुए लघु उद्यम माना जाएगा।

2. ऑडिट शुल्क :*

(a) ) भारत में स्थित इकाईयों के लिए:

(i) प्रति श्रम दिवस 12000- रु का शुल्क होगा।
(ii) ईकाई से 250 किलोमीटर तक की दूरी तक की यात्रा और वास्तविक आधार पर ऑडिटर के ठहरने का भार आवेदक या लाइसेंस धारक या अनुरूपता दारक के प्रमाणक को उठाना होगा।
(b) भारत से बाहर स्थित इकाईयों के लिए :

(i)प्रति श्रम दिवस 12000- रु का शुल्क होगा।
(ii)लाइसेंस धारक या अनुरूप प्रमाण पत्र को पूरा खर्च उठाना होगा जिसमें बीआईएस को प्रमाणन अधिकारी के ऑडिट के संबंध में क बिताए गए श्रम दिवस शामिल होंगे (पोस्टींग के स्थान सेजाने से लेकर वापस आने तक,) जो बीआईएस के स्वविवेकानुसार होगा।

 

3. लाइसेंस या अनुरूपता प्रमाणन शुल्क/ तीन वर्ष के लिए पुनः प्रमाणन शुल्क

• बडे उद्योग : ₹ 60,000/-
• मद्यम , सूक्ष्म और लघु उद्यम : ₹ 30,000/-

 

4. शुल्क में लचीलापन

ब्यूरो लाइसेंस या अनुरूपता प्रमाण-पत्र के लिए 50 प्रतिशत की छूट दे सकता है ।

नोटः

  i) पहले लाइसेंस से लेकर प्रत्येक अगले पद्धति प्रमाणन लेइसेंस के लिए आवे दन शुल्क 7000 रु/- होगा।

ii)अगले लाइसेंस और ब्यूरो की अनुरूपता मूल्यांकन योजना के लए लाइसेंस शुल्क में 20% की छूट iii) विभिन्न सेवा आउटलेट वाले संगठनों के लिए – इसके विषय-क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक अतिरिक्त स्थल (समान गतिविधियों वाला) के लिए भुगतान किया जाने वाला अतरिक्त शुल्क निम्नानुसार होगाः:

10 तक @12000/- रु प्रति साइट
11 औऱ उससे अधिक रु 1,20,000+ प्रत्येक अतिरिक्त साइट के लिए 8000/- रु

 


* कर इसके अतरिक्त
  उद्यमों का वर्गीकरण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम , 2006 (2006 के 27) पर आधारित होगा।

Last Updated on जुलाई 30, 2025

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