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1. आवेदन शुल्क (MSC)*
| (a) बड़े औद्योगिक उद्यम |
: |
₹ 1,000/- |
| (b) मध्यम, सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक उद्यम |
: |
₹ 500/- |
| (c) केंद्र/ राज्य सरकार संगठन |
: |
₹ 500/- |
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सभी पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान संस्थान एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थान, केंद्र/राज्य/स्थानीय सरकार तथा गैर-लाभकारी संस्थाएं, उनके आकार की परवाह किए बिना, लघु उद्यम मानी जाएंगी।
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2. ऑडिट शुल्क (MSC)*
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(a) भारत में स्थित इकाइयों के लिए:
| (i) बड़े औद्योगिक उद्यम |
: |
₹ 12,000/- प्रति मैन-डे |
| (ii) लघु एवं मध्यम औद्योगिक उद्यम |
: |
₹ 9,000/- प्रति मैन-डे |
| (iii) केंद्र/ राज्य सरकार संगठन |
: |
₹ 9,000/- प्रति मैन-डे |
| (iv) सूक्ष्म उद्यम |
: |
₹ 3,000/- प्रति मैन-डे |
यात्रा 250 किमी तक सीमित होगी और ऑडिटरों के ठहरने का वास्तविक खर्च आवेदक/लाइसेंसधारक द्वारा वहन किया जाएगा।
उपरोक्त सभी संस्थाएं लघु उद्यम मानी जाएंगी।
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(b) भारत के बाहर स्थित इकाइयों के लिए:
| (i) ₹ 12,000/- प्रति मैन-डे शुल्क देय होगा। |
| (ii) लाइसेंसधारक/प्रमाणपत्रधारक को ऑडिट से संबंधित सभी खर्च वहन करने होंगे। |
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3. लाइसेंस शुल्क (MSC)*
| • बड़े उद्यम |
: |
₹ 2,000/- |
| • मध्यम एवं लघु उद्यम |
: |
₹ 1,000/- |
| • सूक्ष्म उद्यम |
: |
₹ 200/- |
एकाधिक सेवा केंद्रों के लिए लाइसेंस शुल्क:
प्रत्येक अतिरिक्त स्थल के लिए 50% अतिरिक्त शुल्क देय होगा।
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4. आवेदन शुल्क – प्रोसेस प्रमाणन शुल्क (स्कीम 8)
| (i) केंद्र/ राज्य सरकार संगठन |
: |
₹ 500/- |
| (ii) बड़े उद्यम |
: |
₹ 1,000/- |
| (iii) मध्यम, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम |
: |
₹ 500/- |
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सभी सामाजिक संस्थाएं लघु उद्यम मानी जाएंगी।
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5. ऑडिट शुल्क (प्रोसेस प्रमाणन)*
| (i) केंद्र/ राज्य सरकार संगठन |
: |
₹ 9,000/- |
| (ii) बड़े उद्यम |
: |
₹ 12,000/- |
| (iii) मध्यम एवं लघु उद्यम |
: |
₹ 9,000/- |
| (iv) सूक्ष्म उद्यम |
: |
₹ 3,000/- |
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नोट: यात्रा एवं ठहराव का खर्च आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा।
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6. लाइसेंस शुल्क (प्रोसेस प्रमाणन)*
| बड़े उद्यम |
: |
₹ 2,000/- |
| मध्यम एवं लघु उद्यम |
: |
₹ 1,000/- |
| सूक्ष्म उद्यम |
: |
₹ 200/- |
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अतिरिक्त साइट के लिए 50% अतिरिक्त शुल्क देय होगा।
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7. शुल्क में लचीलापन
(a) दूसरी बार आवेदन पर कोई शुल्क नहीं।
(b) यात्रा लागत कम होने पर छूट दी जा सकती है।
(c) सामाजिक संस्थाओं के लिए लाइसेंस शुल्क नहीं।
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– |
कर अतिरिक्त |
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उद्यमों का वर्गीकरण MSME अधिनियम 2006 के अनुसार होगा। |
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