विदेशी निर्माताओं (आवेदक एवं लाइसेंसधारक) द्वारा अधिकृत भारतीय प्रतिनिधि (AIR) का नामांकन
आवेदक/लाइसेंसधारक अपने BIS लाइसेंस के संचालन हेतु योजना–I के प्रपत्र–VI में AIR को नामित करेगा।
AIR वह व्यक्ति होगा, जो भारत में स्थित हो तथा जिसे निर्माता द्वारा BIS अधिनियम, 2016, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों तथा शर्तों के अनुपालन के उद्देश्य से विधिक रूप से नामित एवं नियुक्त किया गया हो।
AIR के नामांकन हेतु आवेदक/लाइसेंसधारक निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:
a) AIR भारत का निवासी होगा।
b) यदि विदेशी निर्माता की भारत में शाखा/कार्यालय है, तो उस शाखा/कार्यालय के कर्मचारी को प्राथमिकता से AIR के रूप में नामित किया जा सकता है।
यदि विदेशी निर्माता की भारत में कोई शाखा/कार्यालय नहीं है, तो वे इन दिशानिर्देशों की पूर्ति के अधीन किसी भी विधिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को AIR के रूप में नामित कर सकते हैं।
c) AIR को तृतीय पक्ष प्रयोगशालाओं में नमूनों के परीक्षण के संबंध में अपनी भूमिका के साथ किसी भी प्रकार का हितों का टकराव नहीं होना चाहिए।
d) AIR की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होनी चाहिए तथा उसे BIS अधिनियम, 2016 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों तथा उनके प्रभावों की समझ होनी चाहिए।
e) AIR BIS अधिनियम, नियमों, विनियमों तथा BIS लाइसेंस, समझौते, उपक्रम आदि में निर्धारित शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी स्वीकार करने हेतु अपनी सहमति घोषित करेगा, जो विदेशी निर्माता द्वारा या उसकी ओर से लाइसेंस के अनुदान एवं संचालन के संबंध में निष्पादित किए गए हों।
f) AIR का नाम लाइसेंस दस्तावेज़ में अंकित किया जाएगा।
g) निर्माता यह सुनिश्चित करेगा कि लाइसेंस के संचालन की अवधि के दौरान उसका अधिकृत प्रतिनिधि किसी भी समय अनुपस्थित न रहे।
h) AIR और/या उसके पते में परिवर्तन होने की स्थिति में, निर्माता को BIS को पर्याप्त अग्रिम सूचना देनी होगी।
i) AIR की जिम्मेदारियाँ:
1) AIR उनके द्वारा हस्ताक्षरित समझौते की शर्तों, BIS अधिनियम, 2016, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों तथा लागू भारतीय कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा।
2) ब्यूरो आवश्यकता पड़ने पर अपने अधिकृत प्रतिनिधि को व्यक्तिगत प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने के लिए कह सकता है।
3) वह किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियों में संलग्न नहीं होगा, जैसे कि BIS नमूनों के परीक्षण के संबंध में प्रयोगशाला से अनुचित संवाद करना (नमूना जमा करने एवं परीक्षण शुल्क के भुगतान को छोड़कर), दस्तावेजों से छेड़छाड़ करना, तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण करना आदि।
4) वह सभी सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखेगा।
5) वह भारत में आयात किए जा रहे, मानक चिह्न युक्त माल की खेपों से बाजार नमूनों के उठान को सुगम एवं सुनिश्चित करेगा।
j) AIR के असहयोग की स्थिति में BIS (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस का निलंबन/रद्दीकरण भी शामिल हो सकता है।
Last Updated on फ़रवरी 5, 2026