1. एफएमसीएस क्या है?
यह बीआईएस लाईसेंस प्राप्त करने के इच्छुक विदेशी विनिर्माताओं के लिए एक प्रमाणीकरण स्कीम है। यह स्कीम इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के अलावा अन्य उत्पादों के प्रमाणन के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी उत्पादों के लिए कृपया इस साइट पर पंजीकरण स्कीम देखें। https://www.crsbis.in/BIS/about-crs.do
2. क्या भारत में उत्पादों को आयात करने के लिए बीआईएस लाईसेंस अनिवार्य है?
आमतौर पर बीआईएस की प्रमाणन स्कीम स्वैच्छिक प्रकृति का है, हालांकि भारत सरकार के गुणता नियंत्रण आदेश के तहत अधिसूचित कुछ उत्पादों को बीआईएस से वैध लाइसेंस के तहत केवल मानक मुहर के साथ ही भारत में आयात किया जा सकता है। ऐसे उत्पादों का विवरण यहां उपलब्ध है https://www.bis.gov.in/index.php/product-certification/products-undercompulsory-certification/
3. किन उत्पादों के लिए बीआईएस लाइसेंस अनिवार्य है?
निम्न उत्पादों के लिए बीआईएस लाइसेंस अनिवार्य है। विवरण के लिए क्लिक करें https://www.bis.gov.in/index.php/product-certification/productsunder-compulsory-certification/
4. बीआईएस लाईसेंस के लिए आवेदन कैसे करें?
एफएमसीएस के अंतर्गत उपलब्ध प्रपत्र और प्रारूप में अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन किया जा सकता है। शीघ्र आवेदन के लिए बीआईएस द्वारा ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान किया जा रहा है।
5. क्या एआईआर का नामांकन अनिवार्य है?
हाँ, विदेशी आवेदक को आवेदन जमा करते समय एक भारतीय निवासी को प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि (एआईआर) के तौर पर नामित करना अनिवार्य है।
6. एआईआर की अर्हताएँ क्या हैं?
प्राधिकृत भारतीय प्रतिनिधि (एआईआर) एक भारतीय निवासी होगा। उसे लाइसेंस प्रदान करने और उसके संचालन के संबंध में उसके द्वारा या विदेशी विनिर्माता की ओर से निष्पादित लाईसेंस करार, वचनबद्धता आदि में दिए गए बीआईएस अधिनियम, नियमों, विनियमों और निबंधन एवं शर्तों के प्रावधानों के अनुपालन हेतु जिम्मेदार होने की घोषणा करने की सहमति देनी होगी । विदेशी विनिर्माता द्वारा भारत में शाखा/कार्यालय के प्रभारी या शाखा/कार्यालय के एक वरिष्ठ व्यक्ति को एआईआर के रूप में नामित किया जाएगा। यदि भारत में विनिर्माता का कोई शाखा/कार्यालय स्थापित नहीं है या जब तक यह भारत में स्थापित नहीं हो जाता, विदेशी विनिर्माता अपने पत्र-शीर्ष पर निर्धारित प्रारूप में एक एआईआर को नामित करेगा। बीआईएस के अनुरूपता मूल्यांकन स्कीम के अनुसार एआईआर केवल एक विनिर्माता फर्म का प्रतिनिधि होगा और किसी दूसरे विदेशी विनिर्माता(ओं) का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। हालांकि, विदेशी विनिर्माताओं के कंपनियों और आयातकों के एक समूह (विदेशी निर्माता से संबंधित) से संबंधित मामले में एआईआर के रूप में नामांकित प्रतिनिधि पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
7. क्या एआईआर केवल भारतीय निवासी ही हो सकता है?
एआईआर एक भारतीय नागरिक; भारत का निवासी होना चाहिए। हालांकि वह विनिर्माता के किसी भारतीय कार्यालय/शाखा में कार्यरत विदेशी नागरिक हो सकता है, यदि वह भारत में निवास कर रहा हो।
8. शुल्क संरचना क्या है?
शुल्क संरचना के विवरण के लिए यहां क्लिक करें.
9. क्या बीआईएस को भुगतान अमेरिकी डॉलर या भारतीय रुपए में किया जाएगा?
सार्क देशों के लिए जीएसटी सहित भुगतान अमेरिकी डॉलर या भारतीय रुपए में किया जा सकता है। अन्य देशों के लिए भुगतान केवल अमेरिकी डॉलर में किया जाएगा।
10. क्या भारतीय मानक के अलावा आईईसी या किसी अन्य मानक की जांच रिपोर्ट स्वीकार किया जा सकता है?
नहीं, केवल भारतीय मानक के सुसंगत जांच रिपोर्ट ही स्वीकार किए जाएँगे।
11. क्या निरीक्षण के दौरान चयन किए गए उत्पाद के नमूने का परीक्षण विनिर्माता के देश में किसी भी आईएलएसी /एपीएलएसी अनुमोदित प्रयोगशाला या किसी भी सरकारी प्रयोगशाला में किया जा सकता है?
नहीं, निरीक्षण के दौरान चयनित नमूनों का परीक्षण केवल बीआईएस की प्रयोगशालाओं और बीआईएस द्वारा मान्यताप्राप्त प्रयोशालाओं में ही किया जाएगा। बीआईएस चयनित नमूने को आवेदक फर्म द्वारा भारतीय प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। वास्तविक परीक्षण शुल्क आवेदक फर्म द्वारा वहन किया जाएगा।
12. लाइसेंस प्रदान करने की समय सीमा क्या है?
पूर्ण आवेदन प्राप्त होने और इसके रिकॉर्ड होने के बाद लाइसेंस प्रदान करने का औसत समय आम तौर पर छह महीने का होता है। यह विभिन्न कारकों जैसे प्रश्नों, यदि हो तो, उनके उत्तर; निरीक्षण(णों) के आयोजन; प्रयोगशाला मे नमूने जमा करने; और बकाया राशि के प्रेषण इत्यादि में विलंब के कारण यह भिन्न हो सकता है।
13. क्या मैं एक ही कारखाने में निर्मित हो रहे विभिन्न उत्पादों/आइएसएस के लिए एक आवेदन कर सकता हूँ?
नहीं, प्रत्येक उत्पाद/ आईएसएस के प्रत्येक कारखाने के लिए अलग आवेदन करना होगा।
14. क्या मैं विभिन्न कारखानों में निर्मित हो रहे किसी उत्पाद के लिए एक आवेदन कर सकता हूँ?
नहीं, प्रत्येक उत्पाद/आईएसएस के प्रत्येक कारखाने के लिए अलग आवेदन करना होगा।
15. क्या एक ही स्थान पर निर्मित किए जा रहे उत्पाद के विभिन्न ब्रांडों के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा ?
नहीं, एक उत्पाद के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन एक विनिर्माण परिसर में एक उत्पाद के लिए है। सुसंगत दस्तावेजों के साथ ब्रांड नाम के लिए फर्म को वचनबद्धता देनी होगी।
16. क्या बीआईएस लाइसेंस के लिए अपेक्षित अवसंरचना, निरीक्षण एवं परीक्षण की योजना, नमूनाकरण दिशानिर्देश आदि का विवरण जानने के लिए आवेदक की सहायता के लिए कोई तकनीकी मैनुअल उपलब्ध है?
प्रमाणन के तहत विभिन्न भारतीय मानकों के लिए कई उत्पाद मैनुअल और निरीक्षण और परीक्षण की योजना (एसआईटी) उपलब्ध हैं। विवरण के लिए क्लिक करें https://www.bis.gov.in/index.php/product-certification/product-specificguideline/
17. मैं एक आयातक हूँ। क्या मैं विनिर्माता की ओर से लाईसेंस के लिए आवेदन कर सकता हूँ?
नहीं, एफएमसीएस योजना के अंतर्गत केवल विदेशी विनिर्माता के द्वारा आवेदन किया जा सकता है।
18. लाइसेंस प्रदान करने के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है?
एफएमसीएस के तहत बीआईएस वेबसाइट पर प्रक्रिया का विवरण दिया गया है, जानकारी के लिए लाइसेंस जारी करने की एक विशिष्ट प्रक्रिया का चार्ट नीचे दिया गया है:
19. बीआईएस लाइसेंस की वैध्यता क्या है?
स्कीम-I के तहत बीआईएस प्रमाणीकरण न्यूनतम मुहारंकन शुल्क के अग्रिम भुगतान के बाद अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए जारी किया जा सकता है। लाइसेंस में उल्लिखित किस्मों के लिए ही लाइसेंस मान्य है। लाइसेंस में शामिल वैधता और किस्मों के विस्तार के लिए, मौजूदा लाइसेंस के तहत अपेक्षित शुल्क और दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना होगा। वैधता समाप्त होने की तिथि से अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के लिए लाइसेंस का पुनःनवीकरण किया जा सकता है।
20. अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें-
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें-
कमरा सं. 459, मानकालय भवन
भारतीय मानक ब्यूरो ,
9, बहादुर शाह जफर मार्ग,
नयी दिल्ली – 110002
टेलीफोन : 011-2323 0131/3375/9402, 2360 8280/8319/8449
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