हाँ, हॉलमार्किंग बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत है?
हाँ, बीआईएस (हॉलमार्किंग) विनियम, 2018 को जून 14, 2018 को अधिसूचित किया गया है।
बीआईएस (हॉलमार्किंग) नियम, 2018 में जौहरियों हेतु पंजीकरण की अनुमति एसेइंग एवं हॉलमार्किंग केंद्रों को मान्यता एवं रिफाइनरियों को लाइसेंस की अनुमति सहित तीन अध्यायों को जोड़ा है।
क) पंजीकरण, मान्यताओं और लाइसेंसों हेतु आवेदन फार्म के लिए बीआईएस पोर्टल www.manakonline.in में ऑनलाइन सुविधा दी गई हैं।
क्रमांक | शुल्क | रूपयों में राशि. |
1 | आवेदन शुल्क | 10,000/- |
2 | नवीकरण शुल्क | 5,000/- |
3 | मूल्यांकन शुल्क (प्रति श्रमिक दिवस) | 5,000/- |
4 | मान्यता प्राप्त शुल्क/मान्यता नवीकरण शुल्क (तीन वर्षों हेतु) | 60,000/- |
क्रमांक. | शुल्क | रूपयों में राशि. |
1 | आवेदन शुल्क | 1000/- |
2 | लाइसेंस शुल्क | 1000/- |
3 | नवीकरण आवेदन शुल्क | 1000/- |
4 | निरीक्षण शुल्क (प्रति श्रमिक दिवस) | 7,000/- |
5 | मुहरांकन शुल्क (आईएस 1417 के अनुसार परिष्कृत स्वर्ण हेतु) | दीर्घ स्तरीय इकाइयों हेतु =48,000/प्रति वर्ष (न्यूनतम) एमएसएमई हेतु =38,400/-प्रति वर्ष (न्यूनतम) इकाई =1 किग्रा इकाई दर : रु 50 प्रति किलो |
बीआईएस (हॉलमार्किंग) नियम, 2018 की अनुसूची v में अधिक विवरण दर्शाया गया है… (हॉलमार्किंग खंड के तहत बीआईएस वेबसाइट पर उपलब्ध है)
क) हॉलमार्किंग शुल्क
1. क) जौहरियों द्वारा मान्यता प्राप्त एसेइंग एवं हॉलमार्किंग केंद्रों को भुगतान योग्य स्वर्ण वस्तुओं हेतु हॉलमार्किंग शुल्क होगाः
ख) स्वर्ण वस्तुओं हेतु एसेइंग एवं हॉलमार्किंग केंद्र से ब्यूरो द्वारा लगाया जाने वाला हॉलमार्किंग शुल्क होगाः
2):(क) जौहरियों द्वारा मान्यता प्राप्त एसेइंग एवं हॉलमार्किंग केंद्रों को भुगतान योग्य चांदी की वस्तुओं हेतु हॉलमार्किंग शुल्क होगाः
(ख) चांदी की वस्तुओं हेतु एसेइंग एवं हॉलमार्किंग केंद्रों से ब्यूरो द्वारा लगाया जाने वाला हॉलमार्किंग शुल्क होगाः
टिप्पणी: लागू दरों के अनुसार लागू कर उपरोक्त के अतिरिक्त लगाये जायेगेः
www.bis.gov.in,पर उपलब्ध हैं)।
क) शर्ते एवं निबंधनों हॉलमार्किंग एवं विनियम, 2018 के अध्याय II,C10 में सूचीबद्ध है। (हॉलमार्किंग खंड के तहत बीआईएस की वेबसाइट www.bis.gov.in, पर उपलब्ध हैं।