सामान्य


हॉलमार्किंग कीमती धातु की वस्‍तुओं में कीमती धातु की आनुपातिक मात्रा का आधिकारिक अभिलेख और परिशुद्धता निर्धारण है। हॉलमार्क इस प्रकार भारत में कीमती धातु की वस्‍तुओं की शुद्धता अथवा फाइननेस की गारंटी के रूप में उपयोग किए जाने वाला आघिकारिक चिन्ह है।

भारत में, वर्तमान में दो कीमती धातुओं यथा सोना और चांदी को हॉलमार्किंग के दायरे में लाया गया है।

  • आईएस 1417 : 2016 स्‍वर्ण एवं स्‍वर्ण मिश्रधातुएं/शिल्‍पाकृतियां- फाइननेस एवं मुहरांकन- विशिष्टि
  • आईएस 2112 : 2014 चांदी एवं चांदी मिश्रधातुएं/शिल्‍पाकृतियां- फाइननेस एवं मुहरांकन- विशिष्टि
  • आईएस 15820 : 2009 एसेयिंग की स्‍थापना एवं प्रचालन तथा एसेयिंग एवं हॉलमार्किंग केन्‍द्रों के प्रचालन की सामान्‍य अपेक्षाएं
  • आईएस 1418 : 2009 स्‍वर्ण बुलियन, स्‍वर्ण मिश्रधातुओं और स्‍वर्ण आभूषणों/शिल्‍पाकृतियों-क्‍यूपेलीकरण में स्‍वर्ण का निर्धारण (फायर एसे) पद्धति
  • आईएस 2113 : 2014 चांदी एवं चांदी मिश्रधातुओं में चांदी की परख – पद्धति

आईएस 1417:2016 14,18 और 22 कैरेट के स्‍वर्ण आभूषणों/शिल्‍पाकृतियों को हॉलमार्क और विक्रय करने के लिए। तथापि भारतीय मानक में संशोधन किया गया है जिससे छ: श्रेणियों के स्‍वर्ण आभूषणों/शिल्‍पाकृतियों अर्थात14,18,20,22,23 और 24 कैरेट की हॉलमार्किंग की जा सकेगी।

अनियमित सोने अथवा चांदी की गुणता के कारण उपभोक्‍ता को पीडित होने से बचाने के लिए भारत को विश्‍व में एक प्रमुख स्‍वर्ण बाजार केन्‍द्र के रूप में विकसित करना और निर्यात प्रतिस्‍पर्धात्‍मकता विकसित करना है।

सोने अथवा चांदी की शुद्धता के लिए उपभोक्‍ता द्वारा किए गए भुगतान की कीमत (धन के लिए मान) का तीसरे पक्ष के रूप में आश्‍वासन और संतुष्टि प्राप्‍त होती है।

यह उसकी सक्षमता, गुणता के प्रति प्रतिबद्धता का दृढ़ प्रमाण और शुद्धता में निरंतरतता का आश्‍वासन और सोने अथवा चांदी के आभूषणों की गुणता को स्‍पष्‍ट रूप से इंगित करेगा ।

बीआइएस पूरे देश में अपने क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के नेटवर्क के माध्‍यम से सोने और चांदी के आभूषणों हेतु हॉलमार्किंग योजना का परिचालन करता है।

कोई भी जौहरी जो हॉलमार्क वाले सोने और चांदी के आभूषणों/शिल्‍पकारियों की विक्री हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्‍त करना चाहता है उसे बीआइएस पोर्टल www.manakonline.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पंजीकरण का प्रमाणपत्र तुरंत प्रदान किया जाता है।

आईएस 15820:2009 सोने और अथवा चांदी के आभूषणों /शिल्‍पकारियों की परख और हॉलमार्किंग में विनिर्दिष्‍ट अपेक्षाओं के अनुरूप किसी भी एसेयिंग केन्‍द्र की स्‍थापना के लिए बीआइएस पोर्टल www.manakonline.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। एसेयिंग और हॉलमार्किंग केन्‍द्र की मान्‍यता बीआइएस द्वारा यह सुनिश्चित करने के बाद की जाती है कि केन्‍द्र के पास आइएस 15820: 2009 के अनुरूप आवश्‍यक बुनियादी ढांचा और गुणता प्रबंध पद्धति उपलब्‍ध है और साथ ही नियोजित, प्रशिक्षित और सक्षम मैनपॉवर हैं। एसेयिंग और हॉलमार्किंग केन्‍द्रों को मान्‍यता के लिए आवेदन करने के चरण बीआइएस वेबसाइट पर उपलब्‍ध हैं।https://www.bis.gov.in/wp-content/upload/2021/04/Guide_to_apply_for_recognitio_2021.pdf

एसेयिंग और हॉलमार्किंग केन्‍द्रों की नियमित निगरानी आडिट और पंजीकृत जौहरी से लिए गए याद्रिच्छिक बाजार नमूनों का परीक्षण किया जाता है।

निम्‍नलिखित हॉलमार्किग शुल्‍क लागू हैं:
  • »   रू. 35/- प्रति वस्‍तु
  • »   एक खेप के लिए न्‍यूनतम शुल्‍क रू.200/- (सेवा कर और अन्‍य लामू होने वाले शुल्‍क अतिरिक्‍त होंगे)

निम्‍नलिखित हॉलमार्किग शुल्‍क लागू हैं:
  • »  रू. 25/- प्रति वस्‍तु
  • »  प्रति खेप के लिए न्‍यूनतम शुल्‍क रू. 150/- (सेवा कर और अन्‍य लामू होने वाले शुल्‍क अतिरिक्‍त होंगे)

नहीं

हॉलमार्किंग शुल्‍क का भुगतान वस्‍तु के वजन के बिना प्रति वस्‍तु पर किया जाता है।

हॉं, खुदरा विक्रेता/ जौहरी से हॉलमार्क वाली वस्‍तुओं का प्रामाणिक बिल/चालान लेना आवश्‍यक है। यह किसी भी विवाद/ दुरूपयोग/शिकायत निवारण के लिए अनिवार्य है।

हॉं, जौहरी/खुदरा विक्रेता द्वारा जारी बिल/ चालान में हॉलमार्क वाली वस्‍तुओं का विवरण होना अनिवार्य है।

हॉलमार्क वाली कीमती धातु की वस्‍तुओं की विक्री के बिल अथवा चालान में प्रत्‍येक वस्‍तु का विवरण, कीमती धातु का शुद्ध वजन, कैरेट और फाइननेस में शुद्धता और हॉलमार्किंग शुल्‍क का उल्‍लेख किए जाने की आवश्‍यकता है। यह भी उल्‍लेख किया गया है कि ”उपभोक्‍ता हॉलमार्क वाले आभूषणों/शिल्‍पकृतियां की शुद्धता को बीआइएस से मान्‍यता प्राप्‍त किभी भी एसेंयिंग और हॉलमार्किंग केन्‍द्र से सत्‍यापित करवा सकते हैं ”।

क) विक्री आउटलेट के बाहर, पंजीकृत जौहरी बीआइएस लोगो के साथ ” बिक्री के लिए हॉलमार्क आभूषण उपलब्‍ध हैं” का बोर्ड प्रदर्शित करेगा। बीआइएस द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र जौहरी अपनी आभूषण की दुकान में प्रदर्शित करेगा। हॉलमार्क वाले आभूषणों पर ग्राहक को हालमार्क दिखाने के लिए जौहरी के पास न्‍यूनतम 10x आवर्धक शीशा होना आवश्‍यक होगा। जौहरी द्वारा कैरेट से संबंधित फाइननेस को प्रदर्शित करेगा।

जोडी में प्रत्‍येक वस्‍तु पर हॉलमार्क होना चाहिए। ग्राहक को फाइननेस/ शुद्धता संबंधी किसी भी दुरूपयोग को रोकने के लिए प्रत्‍येक वस्‍तु पर हॉलमार्किंग और फाइननेस का विवरण देखना चाहिए।

नहीं, केवल बीआइएस पंजीकृत जौहरी ही आभूषणों की हॉलमार्किंग के लिए एसेईंग और हॉलमार्किंग केन्‍द्र से संपर्क कर सकता है।

हॉलमार्किंग के बारे में विस्‍तार से संपूर्ण जानकारी बीआइएस वेबसाईट www.bis.gov.in पर हॉलमार्किंग विभाग के अंतर्गत दी गई है। जानकारी में हॉलमार्किंग पर सामान्‍य जानकारी, जौहरी और हॉलमार्किंग केन्‍द्र के लिए प्रक्रिया और दिशा-निदेश, सभी प्रपत्र और पंजीकृत जौहरियों की सूची और हॉलमार्किंग केन्‍द्रों इत्‍यादि शामिल

बीआईएस पंजीकृत जौहरियों की सूची बीआईएस वेबसाइट पर उपलब्ध है और यह निम्नलिखित लिंक द्वारा https://www.bis.gov.in/index.php/hqallmarking-overview/jewellers-registration-scheme/list of licensed-jewellers/देखी जा सकती है।

बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त एसेइंग एवं हॉलमार्किंग केंद्रों की सूची बीआईएस वेबसाइट पर उपलब्ध है और यह निम्नलिखित लिंक द्वारा https://www.manakonline.in/MANAK/AHCListForWebsite. देखी जा सकती है।./p>

हाँ, बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी एसेइंग एवं हॉलमार्क केंद्र में 200 रुपये का परीक्षण प्रभार का भुगतान करने पर परीक्षण कराया जा सकता है। बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त एसेइंग एवं हॉलमार्क केंद्रों की सूची हमारी वेबसाइट www.bis.gov.in पर उपलब्ध है।

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