पंजीकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया



ज्वैलरों द्वारा पंजीकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया

 

हॉलमार्क किए गए सोने के आभूषण / शिल्पावस्तुओं को बेचने के इच्छुक ज्वैलर को बिक्री आउटलेट के किसी विशेष परिसर के लिए बीआईएस से पंजीकरण प्राप्त करनाअपेक्षित है। यदि आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया जाता है और अपेक्षित शुल्क का भुगतान और बीआईएस के साथ संयुक्त रूप से ज्वैलर द्वारा लाइसेंस के परिचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हो,तब विशेष परिसर के लिए ज्वैलर को पंजीकरण दिया जाता है।यदि ज्वैलर हॉलमार्क किए गए चांदी के आभूषण / शिल्पावस्तुओं को बेचने का इच्छुक है तो अलग आवेदन जमा करके बीआईएस से एकअन्य पंजीकरण प्राप्त करना होगा। लाईसेंस देने के बाद , ज्वैलर को निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों का पालन करना होगा

लाइसेंस देने के बाद, ज्वैलर को परिशुद्धता में विचलन तथा वर्णित अपेक्षाओं के प्रति प्रचालन के अनुरूप न पाए जाने पर बहुमूल्य धातु (सोने और / या चांदी) की परिशुद्धता केकरार का पालन करना होता है। लाइसेंसरद्द किया जा सकता है। बीआईएस द्वारा जुर्मानों के लिए कार्यवाही भी की जा सकती है।

 

कॉरपोरेट लाइसेंस

सोने और चांदी के लिए बीआईएस हॉलमार्किंग योजना के तहत, ज्वैलरों को प्रत्येक आउटलेट परहॉलमार्क वस्तुओं की बिक्री के लिए अलग पंजीकरण करना होगा। एक से अधिक प्रबंध आउटलेट वाले एक ही प्रबंध के तहत ज्वैलर को अपने सभी बिक्री आउटलेट को शामिल करने के लिए  कॉर्पोरेट लाइसेंस प्राप्त कर होगा । कुछ निबंधन एवं  शर्तें लागू होंगी। कॉर्पोरेट के लिए छूट प्रदान करने का प्रावधान भी है।

 

Last Updated on नवम्बर 25, 2018

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