राष्ट्रीय मानक निकाय बीआईएस उपभोक्ता मामले, खादय् एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। वर्तमान में बीआईएस की 15 विभागीय परिषदें हैं जो कि कृषि उत्पााद (ग्रेडिंग एवं मार्किंग) अधिनियम 1937 एवं औषध एवं कास्म्ेटिक अधिनियम 1940 में उल्ल्िखित क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी भारतीय मानक बना रहा है।
तथापि, कुछ अन्य उद्योग एवं व्यावसायिक निकाय है जो क्षेत्र विशेष के मानकों का निर्धारण करते हैं जिनको मानक विकास संगठन (एसडीओ) के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।
बीआईएस अधिनियम 2016 की धारा 10 (2) और बीआईएस नियम 2018 की धारा 30 के अंतर्गत दिए गए सांविधिक प्रावधान बीआईएस पर लागू होते है जिसके द्वारा बीआईएस भारत में मानकों के विकास के लिए किसी मानक विकास संगठन को मान्यता देने का अधिकार रखता है।
अंतर्राष्ट्रीय मानक विकास संगठन

Last Updated on दिसम्बर 17, 2019